छत्तीसगढ़ शासन
राज्य प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाएँ कक्षा 3वीं से 12वीं तक के पात्र विद्यार्थियों के लिए संचालित हैं। कक्षा 3वीं से 5वीं तक SC एवं ST बालिकाओं, कक्षा 6वीं से 8वीं तक SC, ST एवं OBC बालक-बालिकाओं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक निर्धारित पात्र वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। OBC कक्षा 9वीं से 12वीं एवं SC/ST कक्षा 9वीं से 10वीं के ऐसे विद्यार्थियों को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से अधिक है, योजना का लाभ दिया जाता है। योजना का 100 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विद्यार्थियों का KYC राशन कार्ड के माध्यम से किया जाता है तथा छात्रवृत्ति का भुगतान आधार आधारित DBT प्रक्रिया से किया जाता है।
विद्यालय स्तर की केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाएँ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए MoSJE एवं MoTA के अंतर्गत संचालित हैं, जिनमें क्रमशः SC एवं ST वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। पात्र विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम होना आवश्यक है। सभी आवश्यक दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन तथा OTR के माध्यम से विद्यार्थी का KYC किया जाता है। SC वर्ग हेतु केंद्र एवं राज्य का अंश 60:40 तथा ST वर्ग हेतु 75:25 निर्धारित है। छात्रवृत्ति का भुगतान आधार आधारित DBT प्रक्रिया से किया जाता है।
छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा (सरकारी/निजी) और छात्रवृत्ति (1-8वीं: ₹500/माह, 9-12वीं: ₹1000/माह) प्रदान करती है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्राथमिकता के साथ बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करती है। आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक मेधावी छात्रवृत्ति पहल है, जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में आने वाले अनुसूचित जाति (SC) (144) और अनुसूचित जनजाति (ST) (336) के छात्रों को ₹15,000 की एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह योजना उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सीधे बैंक खाते (DBT) में राशि भेजती है।
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